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न्यूज नालंदा – नया कानून: नजदीकी थाने में होगा केस, व्हाट्सएप-मेल से भी कर सकते हैं शिकायत …

ByReporter Pranay Raj

Jul 3, 2024

राज – 7903735887 

एक जुलाई से नये कानून लागू हो गये हैं। बुधवार को एसपी अशोक मिश्रा ने मीडियाकर्मियों को कानून में बदलाव की जानकारी दी। आई ट्रिपल सी भवन में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नये कानून में आमलोगों को सुविधा देने का प्रयास किया गया है। अब नयी धाराओं के तहत जिले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जनहित के हिसाब से नया कानून बनाया गया है। एक जुलाई से पूरे देश में यह लागू हो गया है। तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारत साक्ष्य अधिनियम के तहत अब कार्य किया जा रहा है। आईपीसी में 511 धाराएं थी। इसमें 358 धाराएं हैं। नये कानून में पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को थानों के चक्कर से आजादी दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। लोग ई-मेल से भी शिकायत कर सकते हैं। महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।