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व्यवहार न्यायालय ने हत्या के केस की सुनवाई करते हुए गुरुवार को फैसला सुनाया। हत्यारोपित लोजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी समेत छह को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। नगर थाना क्षेत्र के झींगनगर मोहल्ला में 2021 में निजी जमीन पर जबरन मंदिन निर्माण कराए जाने के विरोध करने पर प्रवीण कृष्ण की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। सजा पाने वाला एक आरोपित छोटेलाल यादव 2015 में लोजपा का अस्थावां विधानसभा का प्रत्याशी था। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी पीएम की मंच पर दिखा था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम संजीव कुमार सिंह ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही हत्या के अलावा अन्य धाराओं में भी उन्हें क्रमश: पांच साल और दो साल की कठोर सजा सुनाई गई है, जिन पर 5000 और 2000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।
सरकारी अभियोजक एसएम असलम ने बताया कि यह घटना 20 अगस्त 2021 की है। मृतक प्रवीण कृष्ण के तीन भाई हैं, जो सभी नौकरी के सिलसिले में जिले से बाहर रहते थे। उसी दौरान गांव में उनकी निजी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति मंदिर निर्माण शुरू करवा दिया गया। जब यह जानकारी प्रवीण को मिली, तो वह अपने भाइयों के साथ गांव लौटे और निर्माण रुकवा दिया। उसी दिन दोपहर करीब 12:30 बजे गांव में एक जेसीबी मशीन आते देख मामला और बिगड़ गया। आरोपियों ने 15-20 लोगों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से लैस होकर प्रवीण पर हमला कर दिया। जब उनके भाई उन्हें बचाने आए, तो उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया। गंभीर रूप से घायल प्रवीण को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
इस हत्याकांड में आरोपी छोटेलाल यादव, भूषण यादव, लाला यादव, वीरमणि यादव, पप्पू कुमार और मनोज कुमार को दोषी ठहराया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों की गवाही कराई गई, जिनके बयान और साक्ष्य अदालत में निर्णायक साबित हुए।

