न्यूज नालंदा – तारीख पर तारीख नहीं, 24 घंटे में सजा …
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किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने अप्राकृतिक यौनाचार मामले में किशोर को दो दिनों में सजा सुना दी। जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। आरोपित को तीन साल की सजा सुनाई गई है।
घटना नालंदा थाना क्षेत्र का है। 8 अक्टूबर 2021 को 4 वर्षीय मासूम के साथ किशोर ने अप्राकृतिक यौनाचार किया। आरोप पत्र समिर्पत होने के बाद 26 नवंबर को एपीओ जयप्रकाश ने पांच गवाहों की गवाही करा, साक्ष्य बंदकर दोनों पक्षों से बहस पूरी करा दी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
जज ने कहा- आ रही पशु प्रवृत्ति
जज ने अपने फैसले में कहा कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। जिस देश में कुमारी कन्या को देवी का स्वरूप मानकर कन्या पूजन की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। नारी के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान राम दूसरे देश में जाकर रावण को समूल नष्ट कर दिया था। नारी के अपमान चीरहरण का बदला लेने के लिए जहां अपने भाइयों से भी महाभारत जैसे भीषण युद्ध करने का प्राचीन इतिहास मौजूद हो। उस देश में किशोरों में ऐसी पशु प्रवृत्ति आना समाज के लिए चिंतनीय है। अभिभावकों को बच्चों में अच्छे संस्कार देने से ऐसी प्रवृत्ति रूकेगी।