न्यूज नालंदा – लॉकडाउन में फिर बदली दुकानें खोलने की समय सीमा , जानें नए नियम…..
सिटी रिपोर्टर – 7079013889
नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने एक बार फिर जिला में लॉकडाउन के नियम में बदलाव किया है | नए जारी आदेश में दुकानों के लिए नई समय-सारिणी जारी की गयी है। ताकि अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। दुकानों को सामग्रियों के आधार पर पहले तीन भागों में बांटा गया था | लेकिन इस बार चार भागों में विभाजित किया गया है। इनके खुलने और बंद होने का अलग-अलग समय दिया गया है।
सब्जी फल और मीट ,मछली और मुर्गें की दुकान
सब्जी – फल और मांस-मछली की दुकानें सुबह छह बजे से सुबह 10 बजे तक महज चार घंटे के लिए ही खुलेगी | हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा |
किराना व आवश्यक वस्तुओं की दुकानें
किराना व आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब 10 बजे से 6 बजे तक ही खुलेगें | जबकि इसके पूर्व आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने का आदेश था |
कपड़े- जूते एवं अन्य दुकान
वहीं किराना ,कपड़े, जूते जैसी गैर जरूरी चीजों की दुकानें अब हफ्ते में छह दिन ( सोमवार से शनिवार) ही खुलेंगे | ये दुकानें रविवार को बंद रहेंगे | साथ ही अब ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे | यानि अब ये दुकानें 8 घंटे खुलेंगे | पहले महज चार घंटे दोपहर दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक खोलने का आदेश दिया गया था | यानि अब कपड़ा, जूता, मोबाइल, बिजली, मोटर पार्ट्स, श्रृंगार और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की दुकानें हफ्ते में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी |
दवा दुकान और हॉस्पीटल
प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल, दवा की दुकानें आदि सातों दिन चौबीस घंटे खुले रहेंगे. इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी. हालांकि इन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजेशन का ख्याल रखना होगा
मास्क और सैनेटाइजेशन जरुरी
साथ ही सभी दुकानदारों और खरीददारों को मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना आवश्यक है. इतना ही नहीं दुकानों को सैनेटाइज भी करना होगा. ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए है |