November 15, 2024

न्यूज नालंदा-  नल जल योजना की समीक्षा में इन कर्मियों पर गिरी गाज ….

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राज – 7903735887 

ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी नवीन कुमार पाण्डेय द्वारा ZOOM के माध्यम से नल जल योजना से संबन्धित समीक्षात्मक बैठक की गई।इसमें वरीय उप समाहर्ता उपासना सिंह, डीपीएमयू लीड रामानेक सहित सभी तकनीकी सहायकों ने भाग लिया।

नल जल से संबन्धित शिकायतों का निष्पादन:-

डीपीआरओ ने कहा कि सात निश्चय योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसी तरह की लापरवाही ना बरतें तथा अपूर्ण वार्डों में नल जल योजना को निर्धारित समय तक पूरा करें। डीपीआरओ ने कहा कि स्थानीय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई समस्या आ रही है तो उसके संबंध में तुरंत वरीय पदाधिकारियों को सूचित करें। डीपीआरओ ने बताया कि मोबाइल एप, टोल फ्री न॰, आवेदन एवं सोशल मीडिया/प्रिंट मीडिया के माध्यम से अब तक नल जल से संबन्धित कुल 452 शिकायतें ज़िला पंचायत शाखा को प्राप्त हुये है, जिसमे से 375 शिकायतों का निष्पादन किया जा चुका है। बिन्द, गिरियक एवं परबलपुर प्रखंडों मे शत प्रतिशत समस्याओं का निष्पादन किया जा चुका है। जबकि सरमेरा, बेन, कतरीसराय मे यह आंकड़ा 65 प्रतिशत से कम है। डीपीआरओ ने संबन्धित तकनीकी सहायकों से स्पष्टीकरण पूछते हुये सभी तकनीकी सहायकों को क्षेत्र भ्रमण कर नल जल से संबन्धित शेष बचे हुये समस्याओं का निष्पादन कर उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि एक सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया। डीपीआरओ ने शिकायतों के गुणवतापूर्ण निवारण करने को कहा तथा सिर्फ जांच प्रतिवेदन समर्पित कर खानपुर्ती करने से बचने को कहा।

आईओटी डिवाइस की मॉनीटरिंग :-

नल जल योजना की मॉनीटरिंग के लिए जिले के 2146 वार्डों के जलापूर्ति में आइओटी डिवाइस (दी इंटरनेट ऑफ थिग्स) लगाया जाना है। डीपीआरओ ने बताया कि अक्सर यह शिकायत मिलती है कि किसी वार्ड में नल-जल योजना से पानी नहीं मिल रहा है तो किसी वार्ड में पाइप फट जाने से घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी शिकायतें भी मिलती है कि किसी वार्ड में मोटर चालू करने के बाद टंकी भरकर उसका पानी बर्बाद हो रहा है। आईओटी डिवाइस के माध्यम से ऑनलाइन मिलने वाले सिग्नल से इन सभी बातों की निगरानी की जाएगी। अबतक 1650 वार्डों मे आईओटी डिवाइस लगाया गया है। आईओटी डिवाइस लगाने के मामले में बिन्द, रहुई, हरनौत, कतरीसराय, अस्थावां और राजगीर मे कम उपलब्धि पर नाराजगी व्यक्त की तथा संबन्धित एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर इसे जल्द पूरा करने को कहा।

सभी तकनीकी सहायकों को निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन आईओटी के ऑनलाइन दशबोर्ड से अक्रियाशील डिवाइस का लिस्ट प्राप्त करने के बाद क्षेत्र भ्रमण कर उसका सत्यापन करें तथा आईओटी एजेंसी से समन्वय स्थापित कर उसका निराकरण करें। यदि पोर्टल डाटा और भौतिक सत्यापन मे भिन्नता पायी जाती है तो इसकी सूचना ज़िला को दें। आईओटी डिवाइस के क्रियान्वयन मे कोताही बिलकुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा गड़बड़ी पाये जाने पर आईओटी एजेंसी पर कारवाई के लिए विभाग को सूचित किया जाएगा। डीपीआरओ ने डीपीएल रामानेक कुमार को कंपनी से बात कर एक सप्ताह के अंदर ज़िला पंचायत शाखा मे लाईव दशबोर्ड लगवाने का निर्देश दिया जिससे की बिना पोर्टल पे लॉगिन किए ही अक्रियाशील आईओटी डिवाइस की सूची देखी जा सकें।

गली-नाली सर्वेक्षण का कार्य अविलंब पूरा करें:-

डीपीआरओ ने गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत जो वार्ड अब तक अनाच्छादित रह गए हैं, उसका सर्वेक्षण का कार्य अविलंब पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही, सर्वेक्षण संबंधी आंकड़े विभाग के मोबाइल एप पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया है। डीपीआरओ ने सभी तकनीकी सहायकों को सभी सर्वेक्षण कार्य को फिर से सत्यापित करने का निर्देश दिया तथा एक सप्ताह के अंदर तकनीकी प्राक्कलन समर्पित करने को कहा जिससे कि बसावट के अंदर जितने भी घर है, उन सभी घरों तक पक्की गली-नाली की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन का पंचायत एवं वार्ड वार गूगल शीट पर अपलोड:-

डीपीआरओ ने पूर्व मे दिये गए निर्देश के आलोक मे डीपीएल रामानेक कुमार को विहित प्रपत्र मे वार्डों को किए गए राशि हस्तानांतरण का योजना वार विवरण एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया। गूगल शीट के अभियुक्ति कॉलम में यह विवरण दिया जाएगा कि कितने घरों को पानी नही मिला है और अगर नही मिला है तो उसका क्या कारण है? गूगल शीट पर नल-जल योजना वार ट्यूबवेल की बोरिंग, कनेक्शन, वितरण, पाईप बिछाने तथा स्टैंजिंग के कार्यो की अद्यतन स्थिति का भी विवरण होना चाहिए। जिस वार्ड मे कार्य पूर्ण नही कराया गया है तथा बिना किसी वजह घरों को पानी नही दिया जा रहा है, उसकी जांच कर चिंन्हित कर उक्त वार्ड क्रियान्वयन समिति सदस्य से राशि भी वसुल कराते हुए उनके उपर विभागीय कारवाई भी की जाएगी। साथ ही, अगर वार्ड सदस्य के खाते में राशि हस्तानांतरण से संबन्धित शिकायतों के आलोक में अनियमितता पायी जाती है तो उक्त मुखिया के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 18 (5) के तहत कार्रवाई की अनुशंसा पंचायती राज विभाग को कर दी जाएगी।

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