न्यूज नालंदा – जज ने सुनाया फैसला आखिरी सांस तक जेल में बंद रहेगा आरोपी, जानें मामला ….
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व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात सह विशेष पॉक्सो जज संतोष कुमार गुप्ता ने 14 वर्षीया नाबालिग से रेप के आरोपित को आखिरी सांस तक (मृत्यु होने तक) कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 50 हजार का जुर्माना। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। दुष्कर्मी देवानंद साव हिलसा बाजार के एक मोहल्ले का निवासी है। साथ ही न्यायाधीश ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत छह लाख रुपए सहायता राशि देने का निर्देश दिया है।
अभियोजन पक्ष से पीपी सुशील कुमार ने बहस की। इसमें नौ की गवाही हुई। 8 अगस्त 2020 को एक बजे रात में अचानक बिजली गुल होने पर पीड़िता अपनी जुड़वा बहन के साथ गर्मी के कारण छत पर थी। इसके परिजन बाहर गए थे।
उसी दौरान आरोपित हथियार लेकर छत पर चढ़ गया और जान मारने की धमकी देते हुए पीड़िता को साथ में चलने को कहा। पीड़िता की बहन डरकर छत से उतकर घर के नीचे चली गई।
आरोपी पीड़िता को जबरन अपने घर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।तत्कालीन जेएम विद्यानंद सागर ने 12 अगस्त 2020 को पीड़िता का बयान दर्ज किया था। इसमें उसने घटना का समर्थन किया था।