न्यूज नालंदा – एसपी: मुहर्रम जुलूस में वही नियम, जो दुर्गा पूजा-रामनवमी में…
राज – 7903735887
एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि मुहर्रम जुलूस के लिए वही नियम है जो दुर्गा पूजा और रामनवमी के लिए था। अखाड़ा संचालक नियमों का पालन करते हुए मुहर्रम जुलूस के लिए लाइसेंस प्राप्त करें। नियम सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। लाइसेंस के लिए 16 जुलाई को 10 बजे तक आवेदन स्वीकार होगा। आवेदन प्राप्त नहीं होने पर माना जाएगा कि अखाड़ा जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। बिना अनुमति जुलूस निकालने पर सख्त कानूनी कार्यवाही होगी।
इन नियमों का पालन अनिवार्य
1. एक जुलूस में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति, जिसमें 20 लोगों का शपथ पत्र के साथ आधार कार्ड (कोई अन्य पहचान) जो जुलूस की जिम्मेदारी ले सके, जमा करना होगा।
2. हथियारों पर रोक। आग्नेयास्त्र, भाला, चाकू, तलवार आदि।
3. विस्फोटक सामग्री पर रोक
4. अश्लील गानों पर रोक
5. भड़काऊ गानों/ नारों पर रोक
6. जुलूस का रूट और समय पूर्व निर्धारित रहेगा। कोई परिवर्तन नियमों की अनदेखी मानी जाएगी।
7. डीजे पर प्रतिबंध
8. लाउडस्पीकर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति
9. माइक का संचालन और नियंत्रण लाइसेंसधारी के पास रहेगा
10. अन्य शर्ते जो लाइसेंस का भाग हो।