न्यूज नालंदा – आवश्यक वस्तुओं को छोड़ अब मात्र 4 घंटे ही खुलेगी दुकानें , जानें समय अवधि …..
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कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है | 17 अगस्त के बाद से ही कुछ शर्तो के साथ कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर दुकानों को शाम के 6 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया था | दुकानों और सड़कों पर भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 20 अगस्त से दुकानों को खोलने के समय सीमा का निर्धारण किया गया है | जारी निर्देश के अनुसार फल-सब्जी, मीट-मछली और मुर्गे की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुलेगी । आवश्यक वस्तु की दुकानें पूर्व की भांति सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक परंतु ये दुकानें रविवार को पूर्णतः बंद रहेगें । जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने पत्र जारी कर उक्त आदेश को शत प्रतिशत लागू कराने का निर्देश सम्बन्धित पदाधिकारी को दिए हैं | डीएसपी सदर इमरान परवेज और नगर थानाध्यक्ष दीपक कुमार भी सोशल मिडिया के माध्यम से नए समय सीमा की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहें हैं | उन्होनें बताया कि तय समय सीमा के बाद दुकानें खुली रहने पर दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी |