न्यूज नालंदा – कोरोना को लेकर जारी पाबंदियां 6 फरवरी तक बढ़ीं, जानें क्या है नया आदेश?
राज – 7903735887
बिहार में कोरोना को लेकर जारी पाबंदियों को 6 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया. इसके तहत राज्य में कोरोना को लेकर पुरानी गाइडलाइन्स जारी रहेगी. यानी राज्य में अब 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. शादी और अंतिम संस्कार पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी. दुकान बंद करने के समय में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. सभी शैक्षणिक संस्थानों पर भी पहले से जारी पाबंदियां बरकरार रहेंगी.
सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी
सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि, ‘कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई. कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है. आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.’
जारी रहेंगी ये पाबंदियां
- आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी.
- रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगी.
- ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे.
- सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.
- सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे.
- सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे.
- रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे.
- शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.
- सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
- शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे.