November 15, 2024

न्यूज नालंदा – शाम 6 बजे से सुबह 6  बजे तक संपूर्ण जिला में धारा 144 के तहत लागू रहेगी निषेधाज्ञा….

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सूरज – 7903735887 

बुधवार को राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में संपूर्ण राज्य में 15 मई तक कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लगाया गया है। इस निर्णय के आलोक में जिला दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 15 मई 2021 तक संध्या 6:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा का आदेश निर्गत किया गया है।सभी प्रतिबंधों के अनुपालन को लेकर आज जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक हरिप्रसाथ एस ने जिला के सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की।

सभी पदाधिकारियों को सभी आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। कुछ अनुमान्य गतिविधियों को छोड़कर सभी दुकानें अपराह्न 4:00 बजे पूर्णतः बंद हो जाएंगी तथा संध्या 6:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

आदेश के संबंध में लगातार माईकिंग के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हुए जागरूक कराने को कहा गया। पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के बीच मास्क का वितरण कराया जा रहा है। इसके लिए जीविका के माध्यम से मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए तेजी से मास्क का वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को प्रतिदिन मास्क वितरण का अनुश्रवण सुनिश्चित करने को कहा गया।

सभी दवाओं की उपलब्धता निर्धारित मूल्य पर बनी रहे इसके लिए औचक निरीक्षण करते रहने का निर्देश दिया गया। यदि कहीं से भी दवा की कालाबाजारी के बारे में कोई सूचना मिले तो इस पर तुरंत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया गया।सभी अस्पतालों में, विशेष रुप से विम्स पावापुरी में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित रखने को कहा गया।बैठक में उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी आदि वर्चुअल माध्यम से शामिल थे।

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