न्यूज नालंदा – पूर्व सांसद शरद यादव को कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें मामला ….
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पूर्व सांसद शरद यादव को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के कोर्ट ने दोषी पाया है। इसके लिए उन्हें ढाई हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। श्री यादव की वर्चुअल पेशी हुई थी। प्रभारी एसीजेएम वन विमलेंदु कुमार ने गूगल मीट से जुड़कर शरद यादव के खिलाफ लगाए गए आरोप की जानकारी दी।
इसके बाद पूर्व सांसद ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अपराध स्वीकार किया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अलग-अलग एक-एक हजार व पांच सौ रुपये , कुल ढाई हजार रुपये का जुर्माना किया गया। जिसे उनके अधिवक्ता ने कोर्ट नजारत में जमा किया।
वर्ष 2015 में श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसपर तत्कालीन प्रशासन ने शरद यादव के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कराया था। तबीयत खराब रहने के कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। उनकी उपस्थिति के लिए न्यायालय से वारंट जारी किया गया था।