न्यूज नालंदा -8 साल बाद हरिश्चंद्र हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 4 दोषियों को मौत के बदले मिली…
विधि संवाददाता की रिपोर्ट ( 9334160742 )
बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के न्यायधीश ने जमीनी विवाद में हुए हत्या के मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है | इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना साथ ही मारपीट कर जख्मी किए जाने के मामले में 4 वर्ष का अतिरिक्त सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है | जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा | इसके अलावा चोरी के मामले में आरोपित दोषी विकास सिंह को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है | सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी | व्यवहार न्यायालय के एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश रामप्रताप अस्थाना ने दीपनगर थाना के नेपुरा गांव निवासी आरोपित रंजीत सिंह ,जुगल सिंह वचन सिंह व विकास सिंह को सजा सुनायी है | इस मामले में एक अन्य आरोपी छोटन सिंह की मौत विचारण के दौरान हो गई थी |
सूचक शिव कुमार सिंह के वकील संजय कुमार ने बताया कि शिव कुमार सिंह 10 नवंबर 2012 को 10 बजे दिन में अपने पुत्र हरिश्चंद्र सिंह के साथ गांव के खंधा में धान की कटी फसल को इकट्ठा कर रहे थे | इसी दौरान सभी आरोपी लाठी और धारदार हथियार लेकर आया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा | इससे शिव कुमार सिंह जख्मी होकर गिर गया और बेहोश हो गया पिता को पीटता देख जब पुत्र हरिश्चंद्र सिंह और कारू सिंह बचाने आये तो आरोपियों ने मारपीट कर दोनों को जख्मी कर दिया था | इलाज के लिए बिहार शरीफ भेजा गया जहां से बेहतर इलाज के लिए हरिश्चंद्र सिंह को पीएमसीएच रेफर किया गया इलाज के दौरान एक निजी क्लीनिक में जख्मी हरिश्चंद्र सिंह की मौत हो गयी थी |