न्यूज नालंदा – कार्रवाई से बचना है तो दुकान खोलने का जान लें नियम…
राज- 7903735887
जिले में कोरोना का लहर थमता नहीं दिख रहा है। मौत और संक्रमितों का आंकड़ बढ़ता जा रहा है। इसके बाद भी नागरिक गाइडलान के पालन में लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे में सड़कों और बाजारों में भीड़ कम करने की मंशा से डीएम योगेंद्र सिंह ने दुकानों के खोलने के लिए नया नियम जारी किया है। अब ऑड इवेन नियम के तहत दुकानें खोली जाएगी।
दुकानों को तीन श्रेणी में बांटा गया है। जिसमें आवश्यक सेवाओं में शामिल किराना दुकान, दूध दुकान, दवा दुकान को प्रतिदिन खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है।
वहीं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, स्पोर्टस खेलकूद सामाग्री की दुकान, ड्राई क्लिनर्स की दुकान, ट्रेलररिंग की दुकान, सैलून, पार्लर खुलेगी।
मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को इलेक्ट्रिकल गुडस जैसे पंखा, कुलर, एसी के मरम्मत व बिक्री की दुकान, मोबाईल, कंप्यूटर, लैपटाॅप, यूपीएस, बैटरी की दुकान, फर्नीचर की दुकान, सोना चांदी की दुकान, कृषि कार्य एवं उससे जुड़े यंत्र के सभी प्रतिष्ठान खुलेंगी।