• November 20, 2025 5:21 am

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न्यूज नालंदा – होटल संचालक पर केस, जान लें विदेशियों को ठहराने का नियम…

ByReporter Pranay Raj

Sep 20, 2025

राज – 9334160742 

राजगीर के महादेवा गांव के समीप स्थित होटल ग्लोरी ग्रैंड के संचालक व प्रबंधक प्राथमिकी राजगीर थाना में केस दर्ज किया गया है। होटल विदेशी नागरिकों को ठहराने के लिए निबंधित नहीं है। न ही विदेशियों को ठहराने की सूचना फार्म-सी पर अपलोड किया। विदेशियों को ठहराने पर 24 घंटे के अंदर जानकारी साझा करने का नियम है। पुलिस ने होटल का रजिस्टर व अन्य दस्तावेज जब्त कर लिया।
राजगीर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रमण कुमार ने बताया कि होटल ग्लोरी ग्रैंड की जांच गई। रजिस्टर की जांच करने से पता चला कि होटल में अवैध तरीके से बांग्लादेश के तीन नागरिकों को ठहराया गया था। होटल विदेशियों को ठहराने के लिए पंजीकृत नहीं है। इसके अलावा फार्म-सी भरकर विदेशी के ठहराने की जानकारी भी अपलोड नहीं की गई। बांग्लादेशी अशरफुल कबीर हॉकी मैच देखने आए थे। वह 28 से 30 अगस्त तक ठहरे। इसी तरह एक दंपती भी ठहरे थे।
होटल संचालक नूरसराय के कखड़ा निवासी प्रदीप कुमार और प्रबंधक गया जिला के नीमचकक बथानी थाना क्षेत्र निवासी रंजीत कुमार पर केस दर्ज कर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुटी है।