न्यूज नालंदा – नहीं चलेगी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी , इस नंबर पर करें शिकायत ….
राज – 7903735887
जिले के एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर डीएम ने नकेल कस दी है । अब कोरोना संदेहास्पद मरीजों से एम्बुलेंस चालक मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगे। अधिक किराया लेने वालों की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी । जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने एम्बुलेंस का प्रति किलोमीटर किराया तय कर दी है। साथ ही उसकी निगरानी के लिए टीम भी बनायी है। लोगों की शिकायत सुनने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इस दौरान कोई भी कोरोना मरीज या परिजन 06112-233168 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं।
डीएम ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही है कि कोविड-19 के दौरान निजी एंबुलेंस चालक मरीजों व परिजनों से दोगुना व तीनगुना किराया वसूल रहे हैं। इस दौरान अगर कोई कोरोना संक्रमित हुआ तो उनसे और भी ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। शिकायत के बाद अब निजी एंबुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया गया है। अगर इसके बाद भी कोई निजी एंबुलेंस चालक किसी भी प्रकार के मरीजों से सामान्य से अधिक किराया वसूल करता है, तो एंबुलेंस के नंबर के साथ इसकी शिकायत नियंत्रण कक्ष में की जा सकती है। शिकायत मिलते ही एंबुलेंस चालकों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित किराया :-
डीएम ने बताया कि निजी एंबुलेंस के लिए निर्धारित दर के अनुसार अधिकांश वाहनों का किराया 50 किलोमीटर से अधिक होने पर 18 रूपए प्रति किलोमीटर तय की गयी है। इसमें छोटी और सामान्य कार 50 किलोमीटर तक 1500 रुपए में आएंगे व जाएंगे। जबकि वातानुकुलित छोटी कार 1700 तो स्कार्पियो, बोलेरो, सूमो व मार्शल के लिए 50 किलोमीटर दूरी तक के लिए 1800 रुपए देने होंगे। वहंी ऐसी लगा बोलेरो, सुमो, मार्शल व इसी तहर के अन्य एम्बुलेंस के लिए 2100 रुपए देने होंगे। सिटी राइड, विंगर, टेंपो, ट्रैवलर व अन्य 14 से 22 सीटर वाहन (सामान्य) के लिए ढाई हजार और ऐसी सहित जाइलो, स्कॉर्पियो 2500 रुपए में 50 किलोमीटर तक आना-जाना करेंगी।